देहरादून – उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था की इज़ाज़त दे दी है, अभी तक की व्यवस्था के अनुसार किसी भी मरीज में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद उसका इलाज कोविड केयर सेंटर में ही किया जा सकता था, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ कोरोना मरीज अपने घर में होम आइसोलेट रहकर भी इलाज करवा सकते हैं, सचिवालय में शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इससे सम्बंधित दिशा निर्देश पुस्तिका का विमोचन किया.
दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी, उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि मरीज को होम आइसोलेशन में रखा या कोरोना सेण्टर मे, होम आइसोलेशन की अवधि 7-17 दिन की होगी, गंभीर लक्षण पाए जाने पर मरीज को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाएगा, होम आइसोलेशन की सुविधा के लिए ,मरीज को कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा, अगर उसके घर में हवादार कमरा, अलग शौचालय, एक तीमारदार होगा तभी मरीज को होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी, मरीज के घर में 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई सदस्य या गर्भवती स्त्री होगी तो उनको कहीं और ठहराने की व्यवस्था करनी होगी.