नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मारपीट और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करने में मामले में उत्तरकाशी जिले के चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट नीरज कुमार को निलंबित कर दिया है, हाईकोर्ट ने इस घटना को सेवा नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उचित कार्रवाई का आदेश दिया है, नीरज को बागेश्वर जिले से संबद्ध कर दिया गया है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने अपने आदेश में कहा है कि चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट उत्तरकाशी नीरज कुमार ने 29 अक्टूबर को घर में जमकर हंगामा किया था, नीरज पर इस दौरान अपने परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने और अभद्रता करने का भी आरोप लगा था।
चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट नीरज पर आरोप था कि उन्होंने न सिर्फ अपने वाहन को तोड़ा बल्कि के SDM डूंडा और भटवाड़ी के तहसीलदार के वाहनों में भी तोड़फोड़ की, जब यह मामला हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश जस्टिस रवि मलिमठ की अदालत तक तब उन्होंने आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए नीरज को निलंबित करने का आदेश दे दिया.