Yoga Guru baba ramdev got relief from high court on corona medicine Coronil

रामदेव को हाईकोर्ट से राहत, गलत तथ्य पेश करने के कारण कोरोनिल के खिलाफ दायर याचिका ख़ारिज:

नैनीताल – योगगुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद द्वारा विकसित की गयी बहुचर्चित कोरोना की दवा कोरोनिल पर बाबा रामदेव को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है, नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोनिल के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता मणि कुमार पर अर्थदंड भी लगाया है.

23 जून को बाबा रामदेव ने हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना की आयुर्वेदिक दवा “कोरोनिल” बनाने का दावा किया था, पर तुरंत ही “कोरोनिल” विवादों में घिर गयी और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने उनकी कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा था, इसके बाद कोरोनिल के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में उक्त जनहित याचिका दायर की गई थी

याचिकाकर्ता ने याचिका में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण पर “कोरोनिल” पर भ्रामक जानकारी देने और प्रचार करने का आरोप लगाया था, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था की पतंजलि आयुर्वेद ने इस दवा को बनाने के लिए ना तो आयुष मंत्रालय से अनुमति ली गई है और ना ही कंपनी ने आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन किया है, इस आधार पर याचिकाकर्ता ने कोरोनिल पर रोक लगाने की मांग की थी.

पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एसएन धानिक की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर गलत तथ्य पेश करने के आरोप में 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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