मुंबई – महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है, यह नोटिस एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है, राज्यपाल कोश्यारी को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है, यह नोटिस जस्टिस शरद कुमार शर्मा की पीठ जारी किया है।
रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र (रूलक) ने मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास तथा अन्य सुविधाओं के एवज में बकाया किराया 6 महीने के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया था, कोश्यारी ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अपना बकाया किराया जमा नहीं किया, जिस वजह से मंगलवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है.