wearing masks mandatory in Uttarakhand

उत्तराखंड में अब मास्क न पहनने पर होगी जेल, भरना पड़ सकता है 5 हजार का जुर्माना

देहरादून – उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिये एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है, अब प्रदेश में मास्क न पहनने पर सख्त कारावास और भारी जुर्माने की सजा देने का फैसला लिया है, इस फैसले की अधिसूचना प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने को शनिवार को ही मंजूरी दी है, राज्यपाल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने वाले और मास्क ना पहनने वाले लोगों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा, इसके साथ ही ऐसे लोगों को 6 महीने के कारावास की सजा भी दी जा सकेगी, राज्यपाल ने महामारी अधिनियम 1897 में हुए संशोधन को मंजूरी दे दी है.

केंद्र के ऐक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है, इससे पहले केरल और ओडिशा की सरकारों ने भी ऐसे संशोधनों को मंजूरी दी है, समझा जा रहा राज्य सरकार ने यह कड़ा फैसला उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए लिया है. उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 61 नए मामले सामने आने के साथ ही महामारी से पीड़ितों की संख्या 1,785 हो गई है

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