कुछ दिन पहले दिये गये उत्तराखंड सरकार के अनुसार फेस मास्क न पहनने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, अधिकतम 6 महीने की जेल या फिर दोनों देने का प्रावधान था, अब सरकार ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए जनता को राहत दी है.
नए आदेश के अनुसार पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और 500 रुपये का चालान लगाया जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार-बार ऐसा करता है तो फिर उस पर ‘महामारी अधिनियम 1897’ में संशोधित धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी. प्रभारी सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने बताया कि अधिकतम जुर्माना राशि 5000 रुपये और 6 महीने की सजा का प्रावधान बना रहेगा लेकिन थोड़ी राहत दी गई है.